Last Updated: Wednesday, June 26, 2013, 20:17
कुआलालंपुर : मलेशिया की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पुलिस हिरासत में मरे जातीय भारतीय युवक के मौत के लिए पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ित के परिवार को मुआवजे के तौर पर 2,67,500 डॉलर देने का फैसला सुनाया है ।
वर्ष 2009 में पुलिस हिरासत में मरे संदिग्ध कार चोर ए. कुगन की मां एन. इन्द्रा सुनवायी के दौरान अदालत में ही रो पड़ीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. टी. सिंघम ने यूएसजे ताइपेन पुलिस थाने में हिरासत के दौरान 20 जनवरी 2009 को मरे 22 वर्षीय कुगन की मौत के मामले में पुलिस और सरकार को जिम्मेदार पाया ।
न्यायाधीश सिंघम ने परिवार के लिए आजीविका जुटाने वाले सदस्य के मरने से हुई क्षति, अंतिम संस्कार के खर्च, दर्द और तकलीफों, प्रताड़ना और मारपीट, फर्जी गिरफ्तारी, सार्वजनिक अधिकारों के दुरूपयोग और भारी नुकसान के मामले में मुआवजा देने का फैसला सुनाया । (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 26, 2013, 20:17