Last Updated: Thursday, December 6, 2012, 20:42
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने व्यवस्था दी है कि बेनजीर भुट्टो की मौत की जांच या उनकी हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ न्यायिक जांच के नतीजों को सार्वजनिक करने से पहले सरकार को किसी प्राधिकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
विशेष सरकारी वकील चौधरी जुल्फीकार अली ने न्यायाधीश चौधरी हबीब उर रहमान से इस जांच और मुकदमे की कार्यवाही को सार्वजनिक करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका के जवाब में रावलपिंडी की आतंकरोधी अदालत ने कल यह फैसला सुनाया। जज ने कहा कि सरकार जांच और मुकदमे की कार्यवाही के नतीजों को सार्वजनिक कर सकती है।
भुट्टो की हत्या के मामले में संलिप्तता के आरोप में पांच लोगों ऐतजाज शेराजी, अब्दुल रशीद तुराबी, शेर जमान, रफाकत हुसैन और हस्नैन गुल को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा कारणों के चलते इनपर मुकदमा रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद कमरे में चलाया जा रहा है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, December 6, 2012, 20:42