Last Updated: Sunday, September 30, 2012, 13:00

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री रहमान मलिक को तीन अक्तूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, ताकि वह अपने इस आरोप को सिद्ध कर सकें कि संघीय और प्रांतीय सदनों के कई सदस्यों के पास दोहरी नागरिकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संघीय और प्रांतीय सदनों के 11 सदस्यों को अयोग्य घोषित किया है और कहा कि मलिक भी अपनी सीनेट की सदस्यता गंवा देंगे क्योंकि इन सभी ने वर्ष 2008 के चुनावों में अपनी दोहरी नगरिकता के बारे में झूठे घोषणापत्र पेश किए थे।
उस वक्त मलिक ने मीडिया से कहा था कि वह कुछ और सांसदों को जानते हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है।
इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मलिक से कहा था कि वह अपने दावे को सही सिद्ध करें।
गृह मंत्रालय ने बाद में सफाई दी थी कि मीडिया ने मलिक की बात को गलत तरीके से पेश किया था और उनके पास सदन के अन्य सदस्यों की दोहरी नागरिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
First Published: Sunday, September 30, 2012, 13:00