Last Updated: Sunday, February 5, 2012, 08:33
लंदन: एक अजीबोगरीब मामले में ब्रिटेन की एक अदालत ने 29 साल की एक महिला के सेक्स करने पर कथित तौर पर रोक लगा दी है ।
अदालत का कहना है कि महिला इस काम के लिए हामी भरने में मानसिक तौर पर अक्षम है । डेली मेल की खबर में बताया गया कि लंदन में कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ने कहा कि उनका फैसला ऑटिस्टिक महिला के हितों की रखा करना है जिसका आईक्यू 64 है और उसे इस बात की समझ नहीं कि उसे यौन क्रिया को ना कहने का अधिकार है।
न्यायमूर्ति हेडली ने कहा कि महिला को भविष्य के संभावित शोषणकारी रिश्तों से बचाया जाना चाहिए। खबर में बताया गया कि आदेश विवादित नजर आता है क्योंकि यह महिला को सेक्स करने से रोकता है और अगर कोई उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसपर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का भी आरोप लग सकता है ।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, February 5, 2012, 14:03