Last Updated: Thursday, January 17, 2013, 21:26

इस्लामाबाद : पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने आज एक व्यवसायी की वह याचिका मंजूर कर ली जिसमें अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत शेरी रहमान के खिलाफ ईशनिंदा के आरोप पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
पंजाब प्रांत के मुलतान के व्यवसायी फहीम अख्तर गिल की ओर से दायर इस याचिका पर दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवायी की। न्यायाधीशों ने मुलतान शहर के पुलिस प्रमुख को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गिल की याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वरिष्ठ नेता शेरी ने दो साल से अधिक वक्त पहले एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान ईशनिंदा की।
शेरी ने नवंबर 2010 में संसद सचिवालय में एक विधेयक पेश किया, जिसमें ईशनिंदा कानून के तहत दी जाने वाली मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की गयी। लेकिन वर्ष 2011 की शुरुआत में उनकी पार्टी ने उन्हें विधेयक वापस लेने पर मजबूर कर दिया।
गिल ने पहली बार फरवरी 2011 में मुलतान की एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि शेरी ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में ईशनिंदा कानून के खिलाफ बोल कर ईशनिंदा की। गौरतलब है कि पाकिस्तान में ईशनिंदा बेहद संवेदनशील मुद्दा है और हाल के वर्षों में इसके कई अभियुक्तों को हत्या कर दी गयी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 17, 2013, 21:26