Last Updated: Saturday, August 24, 2013, 14:52
सिंगापुर : भारतीय मूल के एक सिंगापुरी व्यक्ति को अपनी कार की पिछली सीट पर 16 वर्षीय किशोरी से बलात्कार करने के लिए 12 वर्ष जेल और 12 कोड़े मारने की सजा सुनायी गई है।
‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ ने शनिवार को बताया कि यहां स्थित हाईकोर्ट में शिवकुमार सेल्वराजा को बलात्कार के आरोप जबकि दो अन्य को ओरल सेक्स के आरोप में दोषी करार दिया गया। यद्यपि जस्टिस चू हान टेक ने शिवकुमार को उस आरोप से बरी कर दिया जिसमें कहा गया था कि उसने लड़की को वाहन में बैठाने के लिए स्वयं को पुलिस अधिकारी बताया था।
पेशे से विमान तकनीशियन ने जुलाई 2010 में स्वयं को पुलिस अधिकारी बताया जब उसने लड़की को एक उपगरीय आवासीय परिसर में अपने ब्वायफ्रेंड के साथ अंतरंग होते देखा।
अभियोजन ने गत महीने चली छह दिन की सुनवायी के दौरान अदालत को बताया कि आरोपी ने दोनों को विकल्प दिया कि या तो दोनों उसके साथ पुलिस थाने चलें या लड़का वहां से चला जाए और व्यक्ति लड़की को उसके घर छोड़ आये। लड़की ने भय के चलते उसकी बात मान ली । लड़की को कार से उसके घर छोड़ने के दौरान शिवकुमार ने रास्ते में उससे सेक्स करने के लिए दबाव डाला।
सरकारी वकील एस सेलाकुमारन ने दलील दी कि शिवकुमार ने मनगढ़ंत कहानी बनायी कि लड़की ने 200 सिंगापुरी डालर के बदले सेक्स की पेशकश की। (एजेंसी)
First Published: Saturday, August 24, 2013, 14:52