Last Updated: Friday, September 27, 2013, 21:12
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के बलूच नेता अकबर बुग्ती की हत्या के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने के आग्रह को ठुकरा दिया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति नसीरूल मुल्क की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने मुशर्रफ की ओर से जमानत के लिए किए गए आग्रह पर सुनवाई की।
इस पीठ ने मुशर्रफ के मौखिक आग्रह को ठुकरा दिया और कहा कि आग्रह करने वाले को खुद अदालत के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। मुशर्रफ के वकील इब्राहिम सत्ती ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को सूचित किया कि पूर्व राष्ट्रपति अपनी इच्छा से पाकिस्तान लौटे हैं और इस मामले में जमानत नहीं मिलने से वह नजरबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 27, 2013, 21:12