Last Updated: Monday, January 30, 2012, 17:42
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने वाशिंगटन में पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी की विदेश यात्राओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने के साथ ही मेमो कांड की जांच कर रहे न्यायिक आयोग को जांच पूरी करने के लिए सोमवार को और दो महीने का विस्तार दे दिया।
मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय पीठ ने अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी की विदेश यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया। उन्होंने मैमो मामले के सार्वजनिक होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा, हक्कानी को देश से बाहर जाने की इजाजत है। तीन सदस्यीय आयोग द्वारा दाखिल किए गए एक आवेदन पर पीठ ने जांच पूरी करने के लिए इसे दो माह का समय और दे दिया।
अटार्नी जनरल अनवार उल हक ने पीठ को बताया कि आयोग की अवधि बढ़ाए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
न्यायालय ने 30 दिसंबर को आयोग का गठन किया था तथा जांच का कार्य पूरा करने के लिए इसे चार सप्ताह का समय दिया था। आयोग की समय सीमा आज समाप्त हो रही थी।
शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी कारोबारी मंसूर एजाज के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था क आयोग को पाकिस्तान से बाहर जाकर एजाज का बयान लेने के लिए कहा जाए। अदालत ने कहा कि आयोग को फैसला करना चाहिए कि वह एजाज का बयान दर्ज करने के लिए विदेश जाना चाहता है या उसे पाकिस्तान बुलाना चाहता है।
रहस्यमय मैमो को सार्वजनिक करने वाले एजाज दो बार आयोग के समक्ष पेश होने में विफल रहे हैं। आयोग ने अब उन्हें नौ नवंबर को पेशी के लिए आखिरी मौका दिया है।
अटार्नी जनरल ने पीठ को सूचित किया कि कनाडाई कंपनी रिसर्च इन मोशन ने एजाज तथा हक्कानी के बीच कथित वार्तालाप संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही हक्कानी की वकील अस्मा जहांगीर की अपील पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राजदूत पर लगाए गए विदेश यात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया।
हालांकि पीठ ने कहा कि जब भी न्यायिक आयोग या शीर्ष अदालत हक्कानी को समन करेगी तो हक्कानी को चार दिन के भीतर पाकिस्तान आना पड़ेगा।
पीठ ने इसके साथ ही हक्कानी को आदेश दिया कि वह जब भी विदेश यात्रा पर जाएं तो शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय को सूचित करें। (एजेंसी)
First Published: Monday, January 30, 2012, 23:14