Last Updated: Thursday, July 25, 2013, 00:20
लंदन : प्रवासी व्यवसायी शिरीन देवान को 2010 में हनीमून के दौरान भारतीय मूल की अपनी पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप का सामना करने के लिए ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका प्रत्यर्पित किया जाएगा। यह फैसला ब्रिटेन की एक अदालत ने दिया। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि 33 वर्षीय आरोपी का प्रत्यर्पण करना अन्याय या कठोर नहीं होगा। उस पर नवम्बर 2010 में दक्षिण अफ्रीका में पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है। उसकी भारतीय पत्नी का जन्म स्वीडन में हुआ था। देवानी के वकीलों के पास फैसले के खिलाफ अपील के लिए अब 14 दिनों का वक्त है।
हनीमून के दौरान केप टाउन नगर के नजदीक गुगुलेथू में दंपति की टैक्सी को अगवा कर लिया गया और एन्नी (31) को गोली मार दी गई। बाद में वह लावारिस हालत में वाहन के पिछले हिस्से में मृत पाई गई और उसकी गर्दन पर गोली के निशान थे। देवानी परिवार के एक प्रवक्ता ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील फैसले की समीक्षा करेंगे और अपील दायर करेंगे जिस दौरान देवानी ब्रिटेन में रहेंगे।
प्रवक्ता ने कहा, शिरीन देवानी प्रत्यर्पण या मुकदमे का सामना करने के लिए स्वस्थ नहीं हैं। ब्रिस्टल के व्यवसायी ने अपनी पत्नी की हत्या में संलिप्तता से इंकार किया है और वह मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रत्यर्पण में विलंब चाहता था। पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर (पीटीएसडी) और सदमे का पता चलने के बाद उसे अदालत में उपस्थित होने से छूट दी गई थी और उसका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अदालत को आज बताया गया कि उसके आत्महत्या का खतरा वास्तविक है लेकिन अभी वह तुरंत ऐसा नहीं करेगा।
देवानी के बचाव दल ने चिंता जताई कि अगर वह उस देश को लौटता है तो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है क्योंकि जेल में उस पर हिंसक एवं यौन हमले हो सकते हैं। देवानी और चालक जोला टोंगो को कार से बाहर निकाल दिया गया था और एन्नी को कार में ले जाकर हत्या कर दी गई थी।
पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका के जोलिया म्गेनी को उसे गोली मारने के लिए पूर्व नियोजित हत्या का दोषी ठहराया गया था। अभियोजन ने कहा कि वह हत्यारा था जिसे शिरीन देवानी ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए भाड़े पर लिया था। देवानी इस बात से लगातार इंकार करता रहा है। अपराध में भागीदारी स्वीकार करने के बाद टोंगो को 18 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई और उसके एक अन्य सहयोगी जीवामाडोडा क्वाबे को हत्या के लिए 25 वर्ष कैद की सजा दी गई। (एजेंसी)
First Published: Thursday, July 25, 2013, 00:20