Last Updated: Wednesday, May 9, 2012, 10:57
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पूर्व संचार मंत्री ए. राजा ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में जमानत की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला झूठा और गढ़ा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज 2जी मामले में पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को जमानत दी, जिसके तुंरत बाद राजा ने जमानत अर्जी दाखिल की। जेल में करीब 15 महीने रहने के बाद राजा ने अब अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिकार दायर की है।
राजा को पिछले साल दो फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से ही जेल में हैं। उन्होंने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी से समानता के आधार पर जमानत मांगते हुए कहा कि उनके साथ के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
राजा ने चार पन्नों के जमानत आवेदन में कहा कि याचिकाकर्ता (राजा) के खिलाफ मामला झूठा और गढ़ा हुआ है तथा कानून या तथ्यों के आधार पर कायम रहने वाला नहीं है। राजा की जमानत अर्जी पर अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 11 मई तक उसका जवाब मांगा।
न्यायाधीश ने कहा कि जमानत याचिका पर जवाब तथा दलीलों के लिए 11 मई की तारीख तय की जाती है। राजा के अलावा द्रमुक सांसद कनिमोई, बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आरके चंदोलिया, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एमडी गौतम दोशी, एडीएजी समूह के अध्यक्ष सुरेंद्र पिपारा तथा उपाध्यक्ष हरी नायर, यूनीटेक के एमडी संजय चंद्रा और स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा व विनोद गोयनका पर मामले में मुकदमा चल रहा है।
राजा तथा अन्य लोगों पर आपराधिक विश्वासघात समेत अन्य अपराधों के आरोप हैं जिनमें उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, May 10, 2012, 11:53