Last Updated: Thursday, November 1, 2012, 23:05
नई दिल्ली : अब कंपनियों को ब्रेड, बिस्कुट तथा चाय जैसे 19 तरह के सामान को तय मानकों वाले पैक में ही बेचना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ दंडतात्मक कार्रवाई होगी। आज से प्रभावी ये नए नियम विनिर्मित एवं पैकेजिंग की गयी चीजों तथा आयातित वस्तुओं पर लागू होंगे।
अब कंपनियों को बच्चों के खाने-पीने की चीजें, बिस्कुट, ब्रेड, बटर, कॉफी, चाय, अनाज, दाल, दूध पाउडर, नमक, खाद्य तेल, चावल तथा आटा, शीतल पेय, पेय जल, सीमेंट तथा पेंट जैसे उत्पादों को केवल मानक आकर के पैक में ही बेचना होगा। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह आर्डर नए विनिर्मित या पैक किए सामान पर लागू होगी। 31 अक्तूबर 2012 से पहले विनिर्मित तथा पैक हुए सामान को को दंडनीय कार्रवाई से अलग रखा गया है। सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से आदेश के अनुपालन के लिये कड़े मानक सुनिश्चित करने को कहा गया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, ‘आम ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर आज से ब्रेड, बिस्कुट, चाय आदि जैसे 19 उत्पाद केवल विनिर्दिष्ट पैकेट में ही बेचे जा सकते हैं। अगर निर्मित, पैकेजिंग हुई या आयातित वस्तुएं विनिर्दिष्ट पैकेट में नहीं बेचे जाते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।’ उपभोक्ता संगठनों से डिब्बाबंद उत्पादों में अनुचित तरीके से सामान कम होने को लेकर मिली शिकायतों के बाद सरकार ने लीगल मेट्रोलाजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स 2011 में संशोधन किया और नए नियम एक नवंबर से लागू करने के लिए जून में नोटिस जारी किया था। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 1, 2012, 23:01