Last Updated: Saturday, December 1, 2012, 12:35
नई दिल्ली : वर्ष 1981 में एयर इंडिया के एक विमान को अपहृत कर पाकिस्तान ले जाने के मामले में दो कथित सिख आतंकवादियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ नए मुकदमे को खारिज करने का आग्रह किया है। ये लोग विमान को पाकिस्तान ले गए थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उम्रकैद की सजा हुई। सजा पूरी होने के बाद पाकिस्तान ने वर्ष 2000 में उन्हें भारत वापस भेज दिया।
जालंधर निवासी तेजेंद्र सिंह और चंडीगढ़ निवासी सतनाम सिंह का कहना है कि एक अपराध के लिए उन पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इनकी याचिका पर न्यायमूर्ति मनमोहन ने पुलिस को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल 2013 तक जवाब मांगा है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 1, 2012, 12:35