Last Updated: Monday, April 29, 2013, 12:50

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में छह व्यक्तियों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अभी और सुनवाई करने की जरूरत है।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत इस याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे लेकिन उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस मामले में और सुनवाई करने की जरूरत है।’ न्यायाधीश ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है।
सुलतानपुरी मामले में कुमार के अलावा सह आरोपियों वेद प्रकाश पियाल उर्फ वेदु प्रधान और ब्रह्मानंद गुप्ता ने भी उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
जबकि शिकायतकर्ता शीला कौर ने भी कुमार और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप लगाने के संबंध में उच्च न्यायालय में जवाबी याचिका दायर की है।
जुलाई 2010 में निचली अदालत ने कुमार, ब्रह्मानंद, पेर, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे। अदालत ने उनके खिलाफ हत्या और दंगों के अलावा दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने के आरोप तय किए थे।
इस बीच निचली अदालत 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली छावनी इलाके में सिखों की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के मामले में कुमार और पांच अन्य के खिलाफ कल यानी 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। (एजेंसी)
First Published: Monday, April 29, 2013, 10:08