1984 सिख विरोधी दंगे : 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा-1984 riots: Life term given to three accused

1984 सिख विरोधी दंगे : 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

1984 सिख विरोधी दंगे : 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजानई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 29 वर्ष पुराने एक मामले में दोषी ठहराये गए पांच में से तीन मुजरिमों को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे आर आर्यन ने बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टेन भागमल को उम्र कैद की सजा सुनायी। अदालत ने इन तीनों को 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के दौरान पांच सिखों की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था।

दंगा करने के जुर्म में दोषी ठहराये गए दो अन्य दोषियों पूर्व पाषर्द महेंद्र यादव और पूर्व विधायक किशन खोक्कर को तीन वर्ष जेल की सजा सुनायी गई। हालांकि अदालत ने यादव और खोक्कर दोनों को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने सभी दोषियों पर एक एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

न्यायाधीश ने इसके साथ ही पांचों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिस मामले में पांचों व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था वह पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या से संबंधित है। इन सिखों की दिल्ली छावनी इलाके में स्थित राजनगर में भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस वारदात के शिकार एक ही परिवार के सदस्य थे। (एजेंसी)

First Published: Thursday, May 9, 2013, 18:16

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