Last Updated: Sunday, April 7, 2013, 15:01
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने अहमदाबाद और नवी मुंबई के जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वहां की जेलों में बंद 2008 दिल्ली श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले के आरोपी 11 संदिग्ध आतंकवादियों को उसके सामने हाजिर किया जाए।
विस्फोट मामले में सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने साबरमती और तलोजा जेलों में बंद 11 आरोपियों की उनके सामने उपस्थिति के लिए वारंट जारी किया ताकि गवाहों द्वारा उनकी पहचान की जा सके।
अदालत ने कहा कि अदालत अब भी अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ कर रही है और इस मामले में शामिल लोगों की पहचान के लिए आठ मई से पहले उनकी पेशी हो। अदालत ने यह आदेश इसलिए पारित किया क्योंकि कुछ गवाह हैं जिनसे सभी आरोपियों की मौजूदगी में पूछताछ होनी है।
अहमदाबाद की साबरमती जेल में मोहम्मद शकील, जीशान अहमद, जिया उर रहमान, मोहम्मद सैफ, साकिब निसार और कायामुददीन कपाडिया बंद हैं। महाराष्ट्र की तलोजा जेल में मोहम्मद मंसूर असगर, मुबिन कादर शेख, मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, मोहम्मद सादिक और आसिफ बशरूददीन बंद हैं। उनकी यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ की जा रही है। दो अन्य आरोपी मोहम्मद हाकिम और शाहजाद तिहाड़ जेल में बंद हैं।
अदालत ने इससे पहले 20 फरवरी, 06 मार्च और 13 मार्च को भी उनके पेशी वारंट जारी किये थे। हालांकि साबरमती जेल से मिले फैक्स में कहा गया कि ताजा पेशी वारंट समय से जारी किया जाए ताकि उन्हें राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाने के लिए राज्य सरकार से जरूरी आदेश प्राप्त किये जा सकें। (एजेंसी)
First Published: Sunday, April 7, 2013, 15:01