Last Updated: Tuesday, January 10, 2012, 14:53
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पहली बार 223 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करेगा। ईडी ने कलेंगनर टीवी को दी गई 200 करोड़ रुपये की घूस के मामले में पांच कंपनियों की संपत्ति की कुर्की का फैसला किया है। एंटी मनी लांड्रिंग अदालत ने मंगलवार को उसे इसकी छूट दे दी।
मनी लांड्रिंग रोधन कानून (पीएमएलए) के तहत सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सक्षम अधिकारियों ने इसकी मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएमएलए अदालत ने कुर्की आदेश पर सहमति दे दी।
जिन कंपनियों की संपत्तियां कुर्क की जानी हैं उनमें डायनामिक्स रीयल्टी (134 करोड़ रुपये), कॉनवुड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स (22 करोड़ रुपये), निहार कंस्ट्रक्शंस (1.10 करोड़ रुपये), डीबी रीयल्टी (52 करोड़ रुपये) और एवरस्माइल कंस्ट्रक्शन कंपनी (13 करोड़ रुपये) शामिल हैं। एजेंसी ने अपने इस आदेश के लिए सीबीआई के आरोपपत्र को आधार बनाया है।
आरोपपत्र के अनुसार, स्वान टेलीकाम लि. (अब एतिसलात डीबी टेलीकाम प्राइवेट लि.) ने कलेंगनर टीवी को कई सहायक कंपनियों के माध्यम से 200 करोड़ रुपये दिए थे। ईडी ने अपने पूर्व के आदेश में कहा था कि यह राशि डायमिक्स रीयल्टी (शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका की कंपनी) ने हालांकि यह राशि लौटा दी गई थी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 10, 2012, 20:25