Last Updated: Thursday, November 24, 2011, 04:11
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट 2जी मामले में द्रमुक सांसद कनिमोई तथा 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को शुरू करेगा। पहले यह सुनवाई एक दिसंबर को होनी थी।
न्यायाधीश वी के शाली ने गुरुवार को कहा, ‘सभी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार 10.30 बजे शुरू होगी।’
पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा तथा फिल्म निर्माता करीम मोरानी समेत आरोपियों ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई आज शुरू किये जाने का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने कहा कि वह मामले में एक दिसंबर की बजाए शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
जिन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, उनमें द्रमुक के स्वामित्व वाली कलइगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार तथा निजी कंपनी कुसेगांव फ्रुट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लि. के निदेशक आसिफ बलवा तथा राजीव अग्रवाल शामिल हैं।
कनिमोई तथा मोरानी की तरफ से मामले में सुनवाई के दौरान पूर्व अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल अल्ताफ अहमद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि विभिन्न कंपनियों के जिन पांच अधिकारियों को कल उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी, उनके मुवक्किलों का मामला इससे मिलता-जुलता है।
लूथरा ने कहा, ‘जिन आरोपियों को जमानत मिली है, हमारी स्थिति उनके समान है या फिर उनसे बेहतर है। अगर संभव हो तो मामले को सुनवाई के लिये आज सूचीबद्ध किया जाए।’
दलील को स्वीकार करने से मना करते हुए अदालत ने कहा, ‘आम लोगों को गलत संदेश मत दीजिए कि आप ताकतवर हैं।’’ अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल मोहन परासरन ने पांच कारपोरेट अधिकारियों को जमानत दिये जाने का जिक्र किया लेकिन उन्होंने जमानत याचिकाओं के बारे में अपना रूख स्पष्ट नहीं किया।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, November 24, 2011, 14:56