Last Updated: Wednesday, October 12, 2011, 18:09
नयी दिल्ली : सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में बुद्धवार को कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के आरोपी अदालत के समक्ष अनेक अर्जियां दाखिल करके मामले में न्यायिक कार्यवाही में देरी का प्रयास कर रहे हैं।
सीबीआई ने मामले में आरोपी तथा स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में यह आरोप लगाए। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी से कहा कि बलवा के खिलाफ कई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो अपराध में उनकी मिलीभगत दर्शाते हैं।
जांच एजेंसी ने कहा, आरोपी शाहिद बलवा की जमानत याचिका में यह कथन सही नहीं है कि मुकदमा समाप्त होने में काफी समय लगेगा क्योंकि रोज आधार पर कार्यवाही की जा रही है तथा फिलहाल यह आरोपों पर विचार करने के स्तर पर है। सीबीआई ने कहा, हालांकि यह भी काबिलेगौर है कि आरोपी एक या किसी अन्य बहाने से कई अर्जियां दाखिल करके अदालत की कार्यवाही में देरी का प्रयास कर रहे हैं।
एजेंसी ने कहा कि जमानत याचिका में यह कथन पूरी तरह गलत है कि आवेदक आरोपी (बलवा) को गलत तरह से मामले में फंसाया गया और इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है क्योंकि अपराध में याचिकाकर्ता आरोपी की मिलीभगत शामिल करने के लिए उसके खिलाफ पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य हैं।
सीबीआई ने कहा, इसके अलावा मामले की अहमियत को देखते हुए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। एजेंसी ने पूर्व संचार मंत्री ए. राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए भी अपना जवाब दाखिल किया।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, October 13, 2011, 00:03