Last Updated: Monday, February 25, 2013, 19:29
नई दिल्ली : एटार्नी जनरल जी ई वाहनवती 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर 27 फरवरी को पेश हो सकते हैं। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि पूर्व संचार मंत्री ए. राजा ने सह-आरोपी और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा के साथ साजिश रचते हुए दूरसंचार विभाग के सामने यह बात धोखाधड़ी से पेश की थी कि दूरसंचार कंपनियों को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने से जुड़ी प्रेस विज्ञप्ति के संशोधित मसौदे पर तत्कालीन सालिसिटर जनरल वाहनवती की सहमति थी।
सीबीआई ने यह आरोप भी लगाया कि प्रेस विज्ञप्ति में बदलाव के चलते ‘पहले आओ पहले पाओ’ की अवधारणा आवेदन मिलने के क्रम में प्राथमिकता के स्थापित चलन के विपरीत अनुपालन रिपोर्ट जमा करने में प्राथमिकता के आधार पर बदल गयी।
एजेंसी ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की नयी सूची जमा की थी जिन्हें विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के सामने मामले में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाना है। वाहनवती की गवाही 27 फरवरी के लिए सूचीबद्ध है।
वाहनवती ने मामले में जांच के दौरान सीबीआई को बताया था कि 2007 में वह सालिसिटर जनरल थे और उन्हें जहां तक याद है 7 जनवरी, 2008 को एक अधिकारी या दूरसंचार विभाग के कुछ अधिकारी उनके घर पहुंचे थे और उनसे पूछा था कि क्या एलओआई के मुद्दे पर किसी अदालत से कोई स्थगन आदेश तो नहीं जारी किया गया है।
वाहनवती के मुताबिक उन्होंने दूरसंचार विभाग के अधिकारी को बताया था कि इस तरह का कोई स्थगन नहीं है जिसके बाद उन्हें एक प्रेस विज्ञप्ति का मसौदा दिखाया गया। सीबीआई द्वारा 10 मार्च, 2011 को रिकार्ड किये गये अपने बयान में उन्होंने कहा था, ‘‘इसी के अनुसार मैंने लिखा कि मैंने नोट देख लिये हैं। नये आशय पत्रों से संबंधित मुद्दे किसी अदालत के समक्ष नहीं हैं। प्रस्तावित मसौदा निष्पक्ष और तर्कसंगत है। प्रेस विज्ञप्ति पारदर्शिता के लिए तैयार की जाती हैं। यह क्रमबद्ध दिखाई देती है।’’ वाहनवती ने सीबीआई को यह भी बताया था कि बेहुरा प्रेस विज्ञप्ति पर उनकी राय जानने के लिए उनके पास आये थे।
उन्होंने कहा था, ‘‘बदली हुई प्रेस विज्ञप्ति दिखाने पर, जो फाइल से थी, मुझे कहना पड़ा कि मेरी याददाश्त के अनुसार यह मुझे कभी नहीं दिखाई गयी। मुझे फाइल में एक नोट दिखाया गया जिसमें बताया गया कि मंत्री के दस्तखत हैं।’’ (एजेंसी)
First Published: Monday, February 25, 2013, 19:29