2जी केस: गवाह को चेतावनी, विशेष जज से माफी मांगी

2जी केस: गवाह को चेतावनी, विशेष जज से माफी मांगी

नई दिल्ली : 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान सवालों का जवाब देने में टालू रवैया अपनाने वाले सीबीआई के एक गवाह को अदालत ने शुक्रवार को चेतावनी दी। इसके बाद उसने माफी मांगी।

सीबीआई के गवाह के तौर पर गवाही देते हुए सिनेयुग फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशक और सह आरोपी करीम मोरानी के छोटे भाई मोहम्मद गुलाम अली को विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने आज शुरूआत में गलत पाया और उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘गवाह (मोहम्मद गुलाम अली मोरानी) अपने जवाब में टालू हैं और तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें सुबह से ही मौखिक तौर पर बार-बार ऐसा करने से बचने की सलाह दी गई है लेकिन वह अब भी वही कर रहे हैं। उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। ऐसा करने में विफल रहने पर कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’

हालांकि, जब आज दिन की सुनवाई खत्म होने को थी तो मोरानी ने अपने आचरण के लिए न्यायाधीश से माफी मांगी और अदालत ने कहा कि चेतावनी दिए जाने के बाद उनका आचरण सही रहा।

करीम मोरानी के साथ, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में कथित भूमिका के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

करीम मोरानी, कनिमोई और तीन अन्य के खिलाफ दायर अपने दूसरे आरोप पत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 200 करोड़ रुपये का ‘अवैध परितोषण’ कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड और सिनेयुग फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए डाइनेमिक्स रिएल्टी से कलेंगनर टीवी को भेजा गया।

बयान दर्ज करने के दौरान आज मोहम्मद गुलाम अली मोरानी ने कहा कि उन्हें सिनेयुग फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड से साल 2008 के अंत और 2009 की शुरूआत में मिले तकरीबन 206 करोड़ रुपये की रकम के बारे में जानकारी थी। उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस धन का निवेश कलेंगनर टीवी प्राइवेट लिमिटेड में किया। हम दरअसल रचनात्मक लोग हैं। हमने उस अवधि के दौरान खुद से धन भेजना शुरू कर दिया जब धन मिला। इस धन का दरअसल हमने निवेश किया था। 200 करोड़ रुपये का निवेश कलेंगनर टीवी प्राइवेट लिमिटेड में शेयर खरीदने के लिए किया गया था।’’ उन्होंने अदालत से कहा कि जांच के दौरान सीबीआई ने उनका बयान नहीं दर्ज किया और अदालत में उन्हें जो बयान दिखाया गया वह उनका बताया गया। (एजेंसी)

First Published: Friday, May 17, 2013, 21:32

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