2जी केस में मारन के खिलाफ जांच पूरी : सीबीआई

2जी केस में मारन के खिलाफ जांच पूरी : सीबीआई

नई दिल्ली : सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और अन्य लोगों के खिलाफ जांच पूरी कर ली है और वह जल्द अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए केंद्र से संपर्क करेगी। जांच एजेंसी ने बुधवार को यह सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी।

सीबीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसे एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मलेशिया के अधिकारियों से सहयोग नहीं मिल रहा है। यह सौदा द्रमुक नेता मारन से जुड़ा है। हालांकि, जांच एजेंसी ने कहा कि वह इसके बावजूद इस मामले में उपलब्ध सामग्री और दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ेगी।

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी तथा न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अनुमति के लिए सात दिन में केंद्र के पास यह मामला भेजे। साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह में अनुमति देने पर फैसला करे। पीठ ने कहा कि मामला दर्ज किए जाने के बाद एक साल से अधिक हो चुके हैं और अब एजेंसी को इसे तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 अगस्त तय की गई है। पीठ ने कहा, ‘इस मामले को एक तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए।’

मारन पर आरोप है कि उन्होंने चेन्नई के दूरसंचार क्षेत्र के प्रवर्तक सी शिवशंकरन को 2006 में एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी मलेशियाई कंपनी मैक्सिस को बेचने के लिए दबाव डाला था। मैक्सिस समूह का स्वामित्व कुआलालंपुर के उद्योगपति टी आनंद कृष्णन के पास है। सीबीआई ने जुलाई, 2011 में अदालत में पेश स्थिति रपट में कहा था कि 2004-07 के दौरान जब मारन दूरसंचार मंत्री थे, उस समय शिवशंकरन पर एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी मैक्सिस समूह को बेचने के लिए दबाव डाला गया था। (एजेंसी)

First Published: Thursday, July 11, 2013, 00:05

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