2जी केस में राजा,कनिमोझी समेत 17 पर आरोप तय - Zee News हिंदी

2जी केस में राजा,कनिमोझी समेत 17 पर आरोप तय

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी और कारपोरेट जगत के कई शीर्ष अधिकारियों समेत सभी 17 आरोपियों के खिलाफ उनकी विभिन्न भूमिका के लिये आरोप तय करने हेतु शनिवार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाये हैं।

 

अदालत ने राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा के खिलाफ आरोप तय करने के लिये प्रथम दृष्टया सबूत पाये।

 

इसके अतिरिक्त अदालत ने कहा कि राजा, बेहुरा और चंदोलिआ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत विश्वास भंग करने के अपराध में आरोप तय करने के लिये सबूत हैं । इस अपराध के लिये उन्हें आजीवन कारवास की सजा हो सकती है।

 

मामले में इस महत्वूपर्ण चरण के पूरा हो जाने के बाद आरोपी अब जमानत के लिये जा सकते हैं। जैसाकि इससे पहले कनिमोई की जमानत याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था।

 

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड, स्वान टेलीकॉम, और यूनिटेक (तमिलनाडु) वायरलेस लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय करने के लिये सबूत हैं।

 

न्यायमूर्ति सैनी ने कहा कि सीबीआई के पास रिलायंस अनिल धीरूबाई अंबानी समूह के प्रबंध निदेशक गौतम दोषी, समूह के अध्यक्ष सुरेंद्र पिपारा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि नायर के खिलाफ आरोप तय करने के लिये सबूत हैं।  जिन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किये जायेंगे उनमें स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा, उनके चचेरे भाई आसिफ बलवा, उनके सहकर्मी राजीव अग्रवाल, यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और डी बी रियल्टी के प्रबंध निदेशक विनोद गोयनका शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कलैगनार टीवी शरद कुमार और बालीवुड फिल्मकार करीम मोरानी के भी खिलाफ आरोप तय करने के लिये प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

 

अदालत स्वयं ही आरोप तय करना चाहती थी लेकिन सभी आरोपियो ने कहा कि उन्हें सात सौ पेज के आदेश को पढ़ने के लिये समय चाहिये इसलिये आरोप बाद में तय किये जाये।

 

अदालत ने दंड संहिता के तहत आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने समेत विभिन्न आरोपों में आरोप तय करने के लिये प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाये।

 

अदालत ने राजा, चंदोलिआ और बेहूरा द्वारा पद का दुरूपयोग करने के मामले में भी साक्ष्य पाया है। इससे पहले अदालत ने 14 अक्तूबर को सीबीआई और आरोपियों की तरफ से की गई प्रतिदिन की बहस को सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों के खिलाफ सुनवाई अदालत द्वारा मामले में आरोप तय करने पर आदेश देने के बाद ही शुरू होगी।

 

सीबाआई ने दो अप्रैल को दाखिल किये गये अपने पहले आरोप पत्र में राजा और अन्य पर आरोप लगाया था कि आयोग्य आपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने से सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ का नुकसान हुआ। (एजेंसी)

First Published: Sunday, October 23, 2011, 10:08

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