2जी : गवाहों से जिरह पर राजा की याचिका खारिज - Zee News हिंदी

2जी : गवाहों से जिरह पर राजा की याचिका खारिज



नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा की ओर से दायर वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि वह तब तक अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह नहीं करेंगे जब तक 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती।

 

दिल्ली की अदालत में 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आज सुनवाई शुरू हुई। राजा ने यह अनुरोध विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की ओर से औपचारिक सुनवाई शुरू करने के कुछ मिनट पहले किया। अदालत ने सुनवाई की शुरुआत अभियोजन पक्ष के पहले गवाह रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के उपाध्यक्ष आनंद सुब्रमण्यम का बयान दर्ज करने के साथ की।

 

राजा ने अदालत में दायर अपनी अर्जी में कहा कि इस मामले की 21 अक्‍टूबर 2009 में शुरू जांच जैसे ही पूरी हो जाती है और आपराधिक दंड संहिता की धारा 244 के तहत सभी बयान याचिकाकर्ता को मुहैया करा दिए जाते हैं। गवाहों को जिरह के लिए बुलाने के अधिकार का प्रयोग किया जाए।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार ने राजा की ओर से पेश होते हुए अदालत को बताया कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया है कि लूप टेलीकाम मामले में उनकी जांच चल रही है। राजा के वकील ने कहा कि अदालत को जांच एजेंसी से पूछना चाहिए कि क्या सभी 17 आरोपियों के मामले में जांच पूरी हो गई है। इस मामले में जांच जारी है क्योंकि सीबीआई ने इसमें केवल एक ही प्राथमिकी दर्ज की है। लेकिन अदालत ने राजा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी और अभियोजन के पहले गवाह का बयान दर्ज करना शुरू कर दिया।

(एजेंसी)

First Published: Saturday, November 12, 2011, 09:39

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