Last Updated: Monday, February 6, 2012, 12:04

कोलकाता : कंपनी मामलों के केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने सोमवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 2जी लाइसेंस खारिज किए जाने के फैसले का विदेशी निवेश पर कोई असर नहीं होगा।
मोइली ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा कि हर किसी को समझना चाहिए कि हर देश के अपने नियम-कानून होते हैं। यदि देश की संपदा का वितरण उस देश के नियमों के विरुद्ध होगा, तो किसी को भी इसका अंजाम पता होना चाहिए। ईमानदारी से हुए सौदों को हमेशा लाभ मिलेगा, जबकि बेइमानी पर आधारित सौदों के साथ समस्या होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में 2008 में जारी सभी 122 मोबाइल सेवा लाइसेंसों को रद्द कर दिया। कंपनियों को हालांकि चार महीने तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2008 में यूनीनॉर, लूप, एटीस्लैट, विडियोकॉन, एसटेल, टाटा टेली, आइडिया और एमटीएस को लाइसेंस दिए गए थे। मोइली ने इस आशंका को भी खारिज किया कि 122 लाइसेंसों के खारिज किए जाने से दूरसंचार बाजार में प्रतियोगिता कम होगी।
(एजेंसी)
First Published: Monday, February 6, 2012, 17:34