2जी: बचाव पक्ष के वकील पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

2जी: बचाव पक्ष के वकील पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में दो आरोपियों की पैरवी कर रहे एक वकील पर आज सीबीआई की विशेष अदालत ने 250 रुपए का जुर्माना लगा दिया। अदालती कार्यवाही के दौरान कथित तौर पर ‘‘सुनवाई में विलंब’’ करने के मकसद से गैर-जरूरी ऐतराज जताने पर बचाव पक्ष के वकील पर जुर्माना लगाया गया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने 2जी मामले में आरोपी राजीव अग्रवाल और आसिफ बलवा के वकील विजय अग्रवाल पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया ।अग्रवाल और बलवा ‘कुसेगांव फूट्र्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड’ में निदेशक हैं।

बचाव पक्ष के वकील पर उस वक्त जुर्माना लगाया गया जब उन्होंने सीबीआई के वकील ए के सिंह की ओर से सरकारी गवाह एस मीनाक्षी को कुछ दस्तावेज दिखाए जाने पर आपत्ति जतायी। मीनाक्षी चेन्नई में ‘डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’ हैं।

अग्रवाल ने उस वक्त ऐतराज जताया जब सिंह ने गवाह को कलेंगनर टीवी प्राइवेट लिमिटेड की 31 मार्च 2008 तक की ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट सहित कई अन्य दस्तावेज दिखाए। टीवी चैनल के निदेशक शरद कुमार भी इस मामले में आरोपी हैं ।

बचाव पक्ष के वकील ने यह कहते हुए इस पर आपत्ति जतायी कि गवाह को दिखाए जा रहे दस्तावेज फोटो-कॉपी हैं और साक्ष्य कानून के तहत इनके साथ किसी तरह का प्रमाण-पत्र भी नहीं लगाया गया है। कंपनी कानून के प्रावधानों के मुताबिक भी इन दस्तावेज को सत्यापित भी नहीं किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 27, 2012, 19:48

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