Last Updated: Wednesday, February 22, 2012, 16:36
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा की याचिका पर सीबीआई को बुधवार को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बलवा ने 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले में अपने खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति एमएल मेहता की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 13 मार्च तक जवाब देने को कहा। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।
जमानत पर रिहा हो चुके बलवा ने सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओपी सैनी की अदालत में अपने खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 22, 2012, 22:06