Last Updated: Tuesday, February 14, 2012, 12:48
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2जी मामले में आरोपी कंपनी अधिकारियों आसिफ बलवा और राजीव बी. अग्रवाल की एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि उनकी सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों की मौजूदगी पर रोक लगाई जाए। याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एमएल मेहता ने कहा कि मैं यह नहीं मान पाया कि जांच अधिकारी के अदालत कक्ष में मौजूदगी से कोई गवाह किस प्रकार से भय या दबाव में रहेगा।
अदालत ने कहा कि गवाह द्वारा अदालत में बयान दर्ज कराते वक्त जांच अधिकारी का रहना सुनवाई के अनुचित होने का आधार नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी, जो मामले में खुद एक गवाह हैं, दूसरे गवाहों द्वारा बयान दर्ज किए जाते वक्त अदालत में मौजूद नहीं रह सकते हैं। इससे पहले इस याचिका को सीबीआई की विशेष अदालत ने भी रद्द कर दिया था।
सीबीआई ने कुसेगांव फ्रुट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बलवा और अग्रवाल पर 2जी मामले में कलैगनार टीवी को दिए गए 200 करोड़ रुपये के रिश्वत में शामिल होने का आरोप लगाया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, February 14, 2012, 19:19