2जी : राडिया प्रकरण में CBI की याचिका खारिज

2जी : राडिया प्रकरण में CBI की याचिका खारिज

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उसने पूर्व कॉरपोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया की टेप की हुई बातचीत की सीडी और स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में उसकी कथित बातचीत के लिखित अंश को रिकॉर्ड में लेने की मांग की थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने याचिका यह कहते खारिज कर दी कि ऐसा लगता है कि एजेंसी इसे लेकर गंभीर नहीं है क्योंकि उसने आरोपी को कुछ दस्तावेज मुहैया नहीं कराए हैं।

अदालत ने कहा, ‘उक्त पत्र का संलग्नक आरोपी को सौंपने में अभियोजन पक्ष के विफल रहने के मद्देनजर उसने आवेदन पर गंभीरता से जोर नहीं दिया है।’ अदालत ने कहा, ‘चूंकि आवेदन का बचाव पक्ष ने जोरदार विरोध किया है और साथ ही बचाव पक्ष को पूरा आवेदन नहीं सौंपा गया है और अभियोजन पक्ष खुद आवेदन के प्रति उतना गंभीर नहीं लग रहा है इसलिए वह खारिज किए जाने का हकदार है और इसलिए उसे खारिज किया जाता है।’ (एजेंसी)

First Published: Friday, July 12, 2013, 18:13

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