'93 ब्‍लास्‍ट: जैबुन्निसा, 6 अन्य दोषियों को चार हफ्ते की मोहलत

'93 ब्‍लास्‍ट: जैबुन्निसा, 6 अन्य दोषियों को चार हफ्ते की मोहलत

'93 ब्‍लास्‍ट: जैबुन्निसा, 6 अन्य दोषियों को चार हफ्ते की मोहलतनई दिल्ली : सिने अभिनेता संजय दत्त को समर्पण के लिए चार सप्ताह की मोहलत देने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड के सात अन्य दोषियों को भी चार सप्ताह की मोहलत प्रदान कर दी। इनमें कैंसर से पीड़ित 70 वर्षीय जैबुन्निसा अनवर काजी भी शामिल है।

न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति डा. बलबीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने अब्दुल रजाक मेमन, अलताफ अली सैयद, यूसुफ मोहसिन नलवाला, जैबुन्निसा, इस्साक मोहम्मद हजवाने, शरीफ अब्दुल गफूर पारकर उर्फ दादाभाई और केसरी अदजानिया को समर्पण के लिए चार सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा कि इसके बाद किसी भी आधार पर और समय नहीं दिया जाएगा।

न्यायालय के 21 मार्च के फैसले के अनुसार सभी दोषियों को चार सप्ताह के भीतर समर्पण करना था। समर्पण के लिए निर्धारित अवधि आज समाप्त हो रही थी। लेकिन न्यायालय ने एक अन्य दोषी यूसुफ खान को राहत देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी पुनर्विचार याचिका का निबटारा होने तक समर्पण के लिये उनकी अवधि बढ़ाई जाए। न्यायालय ने कहा कि इस आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने 21 मार्च के फैसले में यूसुफ खान की पांच साल की सजा बरकरार रखी थी। न्यायालय ने मेमन, सैयद और नलवाला की क्रमश: उम्रकैद, दस साल और पांच साल की सजा बरकरार रखी थी।

इनके अलावा, न्यायालय ने जैबुन्निसा (70) की पांच साल और पारकर (88) की उम्र कैद की सजा भी बरकरार रखी थी। न्यायालय ने हजवाने (76) की पांच साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था जबकि अदजानिया (84) को एक साल की सजा दी गई थी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, April 18, 2013, 11:09

comments powered by Disqus