Last Updated: Monday, May 14, 2012, 05:06
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पितृत्व के मामले में डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना देने तक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एन. डी. तिवारी के देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने तिवारी के बेटे होने का दावा करने वाले 32 वर्षीय शेखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिवारी से दो दिन के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि वह स्वेच्छा से रक्त के नमूने देंगे या नहीं।
उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को तिवारी को डीएनए जांच के लिए रक्त के नमूने देने का आदेश दिया था। न्यायालय ने यह भी कहा था कि यदि वह स्वेच्छा से रक्त के नमूने नहीं देते हैं तो उन्हें बाध्य किया जा सकता है।
शेखर ने अपनी याचिका में कहा है कि न्यायालय के आदेश से बचने के लिए वह विदेश जा सकते हैं। शेखर ने यह भी कहा है कि तिवारी की 86 वर्ष की उम्र को देखते हुए भी जल्द से जल्द उनके रक्त के नमूने लेना
आवश्यक है।
अपनी याचिका में शेखर ने यह भी कहा है कि यदि तिवारी न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर रक्त के नमूने देने के लिए उपस्थित न हों तो उनसे जबरन रक्त के नमूने लेने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की जाए।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 14, 2012, 13:16