Last Updated: Friday, July 27, 2012, 12:53

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली: पितृत्व विवाद मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तिवारी ने यह अर्जी इस बात के लिए लगाई थी कि डीएनए रिपोर्ट से जुड़ी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस अर्जी को आज खारिज कर दी। यानी अब कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी की डीएनए रिपोर्ट आज सार्वजनिक हो सकती है। तिवारी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।
तिवारी ने रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग की थी। उन्होंने प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा के नाम पर डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग की है।
वर्ष 2008 में पितृत्व याचिका दाखिल करने वाले रोहित शेखर का दावा है कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता उसके जैविक पिता हैं। तिवारी शेखर के दावे को नकारते हैं। उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को दिए अपने आदेश में तिवारी को डीएनए परीक्षण करवाने के लिए कहा और उन पर 25,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया था।
First Published: Friday, July 27, 2012, 12:53