Last Updated: Wednesday, November 7, 2012, 17:12

नई दिल्ली : जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने के लिए दायर याचिका खारिज करने के चुनाव आयोग के निर्णय को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग द्वारा याचिका खारिज किये जाने के एक दिन बाद डॉ. स्वामी ने आयोग को एक पत्र लिखा था जिसमें कांग्रेस की मान्यता रद्द करने का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि इस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स नाम की कंपनी को 90 करोड़ रुपए का कर्ज देकर कानून तोड़ा है।
एसोसिएट जर्नल्स ‘नेशनल हेराल्ड’ नाम का अखबार चलाती थी जो अब बंद हो चुका है। डॉ. स्वामी का कहना था कि चुनाव आयोग ने उन्हें कानूनी नजरिए से अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर इस बात का अहसास होना चाहिए कि एक न्यायाधिकरण के तौर पर उसे न केवल न्याय देना है बल्कि यह भी देखना है कि इंसाफ दिया गया है।
स्वामी ने पत्र में कहा, ‘आपके सामने जो मेरी याचिका थी उस पर किसी तरह की जांच से तो आपने पल्ला झाड़ लिया और आपके द्वारा मेरी याचिका पर अपनाया गया दृष्टिकोण पहले ही प्रायोजित तरीके अखबारों में लीक कर दिया।’ उन्होंने कहा, ‘वास्तविकता तो यह है कि चुनाव आयोग ने जनता के बीच अपनी विश्वासनीयता गंवाई है। अब मुझे इन मुद्दों को अदालतों में निपटाना होगा।’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 7, 2012, 17:12