Last Updated: Friday, August 16, 2013, 22:59

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय केंद्र एवं अन्य राजनीतिक दलों की ओर से दायर उस अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया जिसमें शीर्ष अदालत के दो फैसलों - सांसदों और विधायकों को दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही पद के अयोग्य ठहरा दिया जाना और गिरफ्तार किए गए लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक, पर फिर से विचार करने की मांग की गयी है ।
न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की पीठ ने खुली अदालत में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया जबकि अमूमन न्यायाधीश इसका फैसला चैंबर में करते हैं । पीठ ने इस याचिका की सुनवाई के लिए चार सितंबर की तारीख तय कर दी ।
पीठ के एक पन्ने के आदेश में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के भाग आठ के ऑर्डर एक्सएल नियम 3 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि पुनर्विचार के लिए दायर आवेदन बिना किसी मौखिक बहस के निपटा दिया जाएगा।
हरियाणा स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रमेश दलाल की अर्जी पर यह आदेश जारी किया गया पर पीठ ने कहा कि वह अन्य पक्षों की ओर से दायर अर्जी पर भी सुनवाई करेगी ।
केंद्र सरकार की ओर से भी पुनर्विचार अर्जी दायर की जिसमें दलील दी गयी है कि अपील लंबित रहने के समय दोषी सांसदों और विधायकों का बचाव जरूरी है, ‘ताकि सदन को संरक्षित रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।’ (एजेंसी)
First Published: Friday, August 16, 2013, 22:59