Last Updated: Saturday, October 27, 2012, 00:32
नई दिल्ली : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में दाखिल छात्रों के साथ भेदभव की खबरों के बीच सरकार ने आज नए दिशानिर्देश जारी किए जिसके तहत स्कूलों को छात्रों के समुदाय, जाति या जनजाति की घोषणा करने पर रोक लगा दी।
दिशा निर्देश में कहा गया कि शिकायतों से निपटने के लिए स्कूलों को प्रक्रिया और तंत्र बनाना होगा और ऐसी किसी भी शिकायत को अधिकतम 60 दिनों की अवधि में निपटाना होगा। कुछ प्रदेशों ने शिकायत की थी कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मिले 25 फीसदी कोटा में दाखिल वंचित वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नये दिशानिर्देश में स्कूल में पक्षपातपूर्ण रहित माहौल सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल आरक्षण की नीति के तहत दाखिला पाए कमजोर वर्ग के छात्र के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता है या उन्हंे मिलने वाली सुविधाएं सीमित नहीं कर सकता है।
दिशानिर्देश में स्कूलों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस वर्ग के छात्रों के साथ कैंटीन, खेल के मैदान या मिड डे मील के किसी प्रावधान या शौचालय, पेयजल सुविधाओं जैसे स्कूलों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं में भेदभाव नहीं हो। (एजेंसी)
First Published: Saturday, October 27, 2012, 00:32