Last Updated: Thursday, April 12, 2012, 08:10
नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा का अधिकार कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के आदेश पर खुशी जताई। सिब्बल ने कहा कि इस फैसले ने स्पष्टता लाते हुए सभी विवादों को समाप्त कर दिया है।
सिब्बल ने कहा कि अदालत में किसी मामले को कभी भी जीत या हार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, खासतौर पर तब जबकि सरकार इसमें शामिल हो क्योंकि सरकार इस याचिका के जरिए स्पष्टता चाहती है और इसका लाखों लोगों पर असर होता है। उन्होंने कहा, ‘अदालत ने इस मुद्दे पर आज हमें स्पष्टता दी है ताकि सभी विवाद खत्म हो जाएं। जब विवाद समाप्त होते हैं, शिक्षा का हमारा नजरिया आगे बढ़ता है। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि सभी विवाद समाप्त हो गए हैं और अब स्पष्टता है।’
सुप्रीम कोर्ट के देश में सभी सरकारी और गैरसहायता प्राप्त निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटें गरीबों को मुफ्त में देने के प्रावधान पर सहमति के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस मामले में यह विषय बड़े मुद्दों में से एक था। सिब्बल ने कहा, ‘इससे जुड़े बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा यह था कि निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण लागू होता है या नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और यह भी कि यह (प्रावधान) अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। यह विवाद भी खत्म हो गया।’
(एजेंसी)
First Published: Thursday, April 12, 2012, 13:40