`अधिसूचना के साथ ही डिजटलीकरण नियम लागू`

`अधिसूचना के साथ ही डिजटलीकरण नियम लागू`

नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि चार महानगरों में केबल टेलीविजन सेवा के डिजटलीकरण पर उसके नियम उसी दिन से लागू हो गए जिस दिन राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की गई।

ट्राई ने बीती रात एक बयान जारी कर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया कि डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस) के नियम एक नवंबर से प्रभावी होंगे। बयान में कहा गया कि इसके नियम उसी दिन से लागू हो गए जिस दिन इसकी अधिसूचना जारी की गई। (एजेंसी)

First Published: Friday, June 22, 2012, 09:22

comments powered by Disqus