अन्ना अनशन के खिलाफ अर्जी खारिज - Zee News हिंदी

अन्ना अनशन के खिलाफ अर्जी खारिज

मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने अन्ना हजारे के अनशन को अवैध करार देने के अनुरोध वाली जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि हजारे और उनके समर्थकों को ‘जेल भरो’ आंदोलन में भाग लेने से रोका जाए।

 

केंद्र सरकार के वकील आर वी देसाई की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश एम एल थालियानी तथा न्यायाधीश गिरीश गोडबोले ने याचिका खारिज कर दी। देसाई ने अपनी दलील में कहा कि याचिका में गंभीरता नहीं है और जनहित से जुड़ा नहीं है। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील यूसुफ इकबाल से यह पूछा कि इस तरह की याचिका के लिये क्यों नहीं जुर्माना लगाया जाए। इस पर वकील ने कहा कि यह जनहित से जुड़ा मामला है और उनके मुवक्किल को इससे को व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा।

 

अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया लेकिन उस पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाने का निर्णय किया। एनजीओ उत्तर भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष मुन्ना त्रिपाठी ने यह याचिका दायर की थी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, December 28, 2011, 15:38

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