Last Updated: Thursday, February 9, 2012, 17:16
नई दिल्ली : अत्याचार के शिकार हुए अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों को पहले के मुकाबले 150 फीसदी अधिक मुआवजा मिलेगा। मौजूदा समय में किसी भी पीड़ित को 20 हजार से ढाई लाख रुपये के बीच मुआवजा मिलता है।
सरकार की ओर से गुरुवार को एलान किया गया कि अब यह मुआवजे की रकम 50 हजार से पांच लाख रुपये के बीच होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने बताया कि सरकार समाज के वंचित तबके के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि पीड़ितों के लिए मुआवजा देने संबंधी नियमों में इनके शुरू होने के बाद से संशोधन नहीं किया गया था। मुआवजे की राशि को बढ़ाने का मामला लंबे वक्त से लंबित था। इसे बढ़ाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीते साल दिसंबर में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार विरोधी कानून में संशोधन किया गया था।
(एजेंसी)
First Published: Friday, February 10, 2012, 00:00