Last Updated: Friday, February 17, 2012, 07:57
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी नई दिल्ली: अपराध जगत के सरगना अबू सलेम का भारत प्रत्यर्पण रद्द करने के पुर्तगाल की अदालत के आदेश को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ दो मामलों में टाडा के अंतर्गत मामलों की सुनवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुम्बई बम हमले से जुड़े मामलों में अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को राहत देते हुए टाडा अदालत में चल रहे दो मामलों की सुनवाई रोक दी है। सलेम की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की कि मामले से एक अहम सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या सरकार के निर्णय से पुतर्गाल की अदालतों के फैसलों पर कोई असर होगा?
सलेम ने याचिका में अपने खिलाफ देश में चल रहे सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई स्थगित करने की अपील की है। न्यायमूर्ति सतशिवम ने सरकार से पूछा कि सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त उसने पुर्तगाल की अदालत में क्या वचन दिया था ? उन्होंने कहा, हमें अपीलीय अदालत तथा पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना होगा।
सलेम के प्रत्यर्पण की अनुमति देते हुए पुर्तगाल की अदालत ने कहा था कि उसे मृत्युदंड या 25 वर्ष से अधिक कैद की सजा नहीं दी जानी चाहिए।
अबू सलेम ने अदालत में अर्जी दे कर कहा था उसपर जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उसमें फांसी की भी सजा हो सकती है और ये प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ है।
First Published: Saturday, February 18, 2012, 10:42