Last Updated: Thursday, August 30, 2012, 22:57
नई दिल्ली: दिल्ली की स्थानीय अदालत ने धन की हेराफेरी के मामले में व्यवसायी अभिषेक वर्मा की पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौतम मनन ने गुरुवार को रोमानियाई नागरिक अंका मारिया नीस्कू की जमानत याचिका खारिज कर दी। वर्मा एवं उसकी पत्नी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज कराया है।
न्यायाधीश ने कहा कि मेरे विचार में प्रवर्तन निदेशालय की इस मामले में जांच प्राथमिक स्तर पर है और याचिकाकर्ता (अंका) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम,2002 के तहत गम्भीर मामला दर्ज है। याचिकाकर्ता की रिहाई से निदेशालय को सबूत जमा करने में दिक्कतें आ सकती हैं।
निदेशालय ने 22 अगस्त को वर्मा एवं उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। इस समय दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। पति पत्नी के खिलाफ अलग-अलग भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 30, 2012, 22:57