Last Updated: Wednesday, October 19, 2011, 17:52
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के नोट के बदले वोट मामले में गिरफ्तार और जेल में बंद राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की जमानत याचिका पर बुद्धवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्र ने अदालत से कहा कि सिंह की चिकित्सा रिपोर्टे बताती है कि उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन पाराशरण ने समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुरेश कैत से कहा, हमने एम्स की चिकित्सा रिपोर्टे देखी है। चूंकि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान से आई है, लिहाजा हम उस पर संशय नहीं जता सकते। उसके पैमाने दर्शाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। सिंह और दिल्ली पुलिस की दलीलों पर विस्तार से सुनवाई करने के बाद अदालत ने कहा, फैसला सोमवार (24 अक्तूबर) तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है।
जमानत याचिका पर दलीलें देते हुए सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी सी माथुर ने कहा, जमानत दिए जाने के प्रावधान कहते हैं कि किसी बीमार और अशक्त व्यक्ति को सिर्फ इस अकेले आधार पर जमानत मिल सकती है। और अगर उनका (सिंह का) मामला इस दायरे में नहीं आता तो फिर आप बीमारी किस बात को कहेंगे। उन्होंने कहा, एलएनजेपी तथा जी बी पंत अस्पताल के डॉक्टरों के एक चिकित्सकीय बोर्ड ने 12 सितंबर को उन्हें एम्स भेजे जाने की सिफारिश की थी, जब वह न्यायिक हिरासत में थे। अब तक वह कई बीमारियों के इलाज के लिये अस्पताल में ही हैं।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 19, 2011, 23:22