अल्पसंख्यक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

अल्पसंख्यक आरक्षण पर केद्र को बड़ा झटका

अल्पसंख्यक आरक्षण पर केद्र को बड़ा झटकाज़ी न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली: अल्पसंख्यक आरक्षण मामले पर सुप्रीम से आज केंद्र को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत उप कोटा का प्रस्ताव खारिज किए जाने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर इस आरक्षण का आधार क्या है यानी धार्मिक आधार पर आरक्षण कैसे लागू किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी कोटे के तहत अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% आरक्षण संबंधी आदेश को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। इस फैसले से आईआईटी में चुने गए 325 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 22 दिसम्बर, 2011 को एक आधिकारिक ज्ञापन के जरिए निर्धारित किए गए 4.5 प्रतिशत अल्पसंख्यक आरक्षण को 28 मई के अपने आदेश में रद्द कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण में आरक्षण निर्धारित करने के लिए आधिकारिक ज्ञापन जारी करना, किसी अन्य संवैधानिक आधार के बदले धार्मिक आधार पर था।

First Published: Wednesday, June 13, 2012, 12:04

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