Last Updated: Wednesday, July 11, 2012, 21:08

नई दिल्ली : आईआईटी जैसे संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी कोटा देने में लापरवाह रवैया अपनाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार की खिंचाई की।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुए न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन एवं जे.एस. खेहर की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय को इस बात का दुख महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बिना केंद्र सरकार ने अपील दायर की है।
ज्ञात हो कि अल्पसंख्यक वर्ग को 4.5 फीसदी आरक्षण देने से सम्बंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।
न्यायालय ने बिना कोई नोटिस जारी करते हुए महान्यायवादी जी.ई. वाहनवती को ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण में से अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी कोटा देने के लिए सहायक दस्तावेज सौंपने के लिए कहा।
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार तक स्थगित करते हुए कहा, हमारे समक्ष कुछ दस्तावेज उपलब्ध होंगे। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 11, 2012, 21:08