अवैध खनन : SC का केंद्र व दो राज्यों को नोटिस

अवैध खनन : SC का केंद्र व दो राज्यों को नोटिस

अवैध खनन : SC का केंद्र व दो राज्यों को नोटिस नयी दिल्ली: सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों को बड़े पैमाने पर अवैध खनन और जंगल की कमी के आरोपों पर नोटिस जारी किया ।

न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और जे एस खेहर ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य जानबूझकर आठ मार्च 2005 और 19 फरवरी 2010 के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं । आदेशों में सभी तरह के अवैध खनन और जंगलों में कटाई पर रोक लगाई गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अवैध खनन में करीब 16 श्रमिकों की मौत हो गई ।

इसने भिवानी तहसील में 25 अगस्त 2011 की एक घटना का जिक्र किया और इस वर्ष के 18 मई की घटना का भी जिक्र किया गया जिसमें चोहारपुर गांव में दस व्यक्तियों की अवैध खनन में मौत हो गई थी जबकि अब तक सिर्फ तीन श्रमिकों का शव ही बरामद किया जा सका ।

आवेदन के मुताबिक केंद्रीय अधिकारिता समिति ने चार जनवरी 2010 को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें राज्यों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और राज्य सरकारों द्वारा इस तरह की गतिविधियों को नजरअंदाज करने की बात कही गई थी ।
सीईसी ने कहा था कि उधानवास गांव के तहत आने वाले संरक्षित वन क्षके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है । (एजेंसी)

First Published: Friday, June 8, 2012, 13:24

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