Last Updated: Saturday, December 3, 2011, 16:36
बेंगलुरु : बेंगलुरु की एक अदालत ने अवैध खनन मामले में विदेश मंत्री एस.एम, कृष्णा समेत कर्नाटक के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एक निजी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने जांच का आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने इन मुख्यमंत्रियों पर अपने-अपने काल में अवैध खनन की इजाजत देने का आरोप लगाया है।
लोकायुक्त अदालत के न्यायाधीश एन.के. सुधींद्र राव ने लोकायुक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को जांच करने और 6 जनवरी को अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस जांच के दायरे में कृष्णा के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री एन.धरम सिंह (कांग्रेस) तथा एच.डी. कुमारस्वामी (जनता दल एस.) आएंगे। न्यायाधीश ने अपराध दंड प्रकिया संहिता की धारा 153 (3) के तहत (संज्ञेय अपराधों की जांच करने का अधिकार) जांच का आदेश जारी किया।
शिकायतकर्ता टी.जे. अब्राहम ने आरोप लगाया है कि कृष्णा, सिंह और कुमारस्वामी अपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य में खनन का लीज देने में गड़बड़ियों में शामिल रहे। उन्होंने अपनी शिकायत में 11 अधिकारियों को भी सह आरोपी बनाया है।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, December 4, 2011, 09:14