Last Updated: Saturday, August 4, 2012, 16:35
बेंगलूर : सीबीआई की एक अदालत ने पूर्व मंत्री और खनन व्यवसायी जी. जनार्दन रेड्डी एवं चार अन्य अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत की अवधि सात सितम्बर तक बढ़ा दी है । ये सभी रेड्डी की कंपनी एसोसिएटेड माइनिंग कारपोरेशन के अवैध खनन मामले में हिरासत में हैं ।
न्यायाधीश बी. एम. अंगदि के समक्ष उन्हें पराप्पना अग्रहरा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया जिसके बाद उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी गई । रेड्डी की पत्नी अरूणा लक्ष्मी फिलहाल जमानत पर हैं और वह अदालत में उपस्थित थीं ।
इस बीच, रेड्डी के निजी सहयोगी महफूज अली खान ने दूसरी बार जमानत का आवेदन दिया है । उन्होंने इसके साथ उच्च न्यायालय के 24 जुलाई के आदेश की प्रति भी लगाई है । खान भी मामले में आरोपी हैं ।
महफूज अली खान के वकील ने कहा कि रमजान नजदीक आ रहा है और उनके मुवक्किल का पांच महीने का बच्चा है । उन्होंने कहा कि धार्मिक रिवाज के मुताबिक बच्चे को अपना पहला रमजान माता..पिता के साथ बिताना होता है और इसलिए उन्हें जमानत दी जाए ।
इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई की तारीख आठ अगस्त तय कर दी और उस दिन सीबीआई को अपनी आपत्ति दर्ज करानी है ।
सीबीआई की अदालत ने 24 जुलाई को उप वन संरक्षक ए. सी. मुथया और एस. पी. राजू की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी । मामले में आरोपी मुथया और राजू की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज की गई कि ओएमसी में अवैध खनन में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है । रेड्डी को सीबीआई ने खान के साथ सितम्बर 2011 में गिरफ्तार किया था । (एजेंसी)
First Published: Saturday, August 4, 2012, 16:35