Last Updated: Saturday, June 2, 2012, 14:16

हैदराबाद : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निलंबित न्यायाधीश को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। न्यायाधीश पर जमानत के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। सूत्रों ने यहां कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से मामला दर्ज करने की मंजूरी मिल जाने के बाद सीबीआई किसी भी समय प्रथम अतिरिक्त सीबीआई न्यायाधीश टी. पट्टाभिराम राव को गिरफ्तार कर सकती है। उन पर कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी को एक अवैध खनन मामले में जमानत देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी गिरफ्तारी से पहले प्राथमिकी दर्ज करेगी। समझा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के एक मंत्री, कर्नाटक के दो विधायकों, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक अपराधी, और निलम्बित न्यायाधीश के पुत्र ने भी इस रिश्वत मामले में भूमिका निभाई है।
सौदे की वास्तविक राशि के बारे में रहस्य बना हुआ है, लेकिन समझा जा रहा है कि यह राशि पांच करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। न्यायाधीश ने कथितरूप से 15 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन सौदा 10 करोड़ रुपये में पक्का हुआ था। उन्हें ओबुलापुरम खनन कम्पनी के मामले में रेड्डी को 11 मई को जमानत देने से पहले कथितरूप से तीन करोड़ रुपये अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त हुए थे। सीबीआई ने इसमें से कुछ राशि न्यायाधीश पुत्र के बैंक लॉकरों से शुक्रवार को बरामद किए। (एजेंसी)
First Published: Saturday, June 2, 2012, 14:16