Last Updated: Saturday, April 21, 2012, 16:36
मुम्बई : एक विशेष सीबीआई अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व नौकरशाहों जयराज फाटक और रामानंद तिवारी सहित आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले के छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
अदालत ने सीबीआई की यह दलील स्वीकार करते हुए इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया कि इनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है। अदालत ने मुम्बई के पूर्व नगरपालिका आयुक्त फाटक और शहरी विकास विभाग के पूर्व सचिव तिवारी के अलावा आईएएस अधिकारी प्रदीप व्यास, मेजर जनरल (अवकाशप्राप्त) टीके कौल, शहरी विकास विभाग में पूर्व सचिव पीवी देशमुख और आदर्श सोसायटी के मुख्य प्रोमोटर कन्हैयालाल गिडवानी को भी राहत देने से इनकार कर दिया।
फाटक और तिवारी ने जहां पहली बार जमानत मांगी थी लेकिन चार अन्य की जमानत याचिकाएं दूसरी बार खारिज हुई हैं। इन चारों ने बदली हुई परिस्थितियों का हवाला दिया था क्योंकि स्वतंत्र जांच कर रही न्यायिक आयोग ने हाल में पेश अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि जिस भूमि पर आदर्श सोसायटी खड़ी है राज्य सरकार की है, रक्षा मंत्रालय की नहीं जैसा कि आरोप लगाया गया था।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, April 21, 2012, 22:06