Last Updated: Saturday, August 4, 2012, 00:13
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह करोड़ों रुपये के आदर्श सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ की गई जांच पर 29 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करे।
न्यायमूर्ति एस ए बोबाडे और न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर की पीठ इस हफ्ते की शुरूआत में कार्यकर्ता प्रवीण वातेगांवकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अदालत से सीबीआई को यह निर्देश देने को कहा गया था कि वह बताए कि उसने मंत्रियों के खिलाफ क्या जांच की है। कार्यकर्ता ने इससे पहले आदर्श मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी।
एजेंसी ने इससे पहले घोटाले के संबंध में शिंदे और देशमुख का बयान दर्ज किया था। दोनों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हालांकि, सीबीआई की ओर से चार जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण समेत 13 आरोपियों के खिलाफ जो आरोप पत्र दायर किया था उसमें दोनों मंत्रियों के नाम का उल्लेख नहीं किया था।
अदालत ने आज सुझाव दिया कि वातेगांवकर विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष वही आवेदन दायर कर सकते हैं क्योंकि उसके पास मामले में अन्य नामों को आरोपी के तौर पर शामिल करने का एजेंसी को निर्देश देने की शक्ति है।
इसपर वातेगांवकर ने कहा, ‘सीबीआई को पहले अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि क्या वह आदर्श घोटाले में पूरक आरोप पत्र दायर करेगी। अगर हां, तो किसका नाम आरोपी के तौर पर जोड़ा जाएगा।’ आदर्श सोसाइटी के वकील शेखर नफाडे ने दलील दी कि अदालत को पहले सोसाइटी और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अलग से दायर आवेदनों पर फैसला करना चाहिए, जिसमें सीबीआई जांच को चुनौती दी गई है।
पीठ ने कहा कि वह उन आवेदनों पर 29 अगस्त को सुनवाई करेगी कि क्या सीबीआई के पास घोटाले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल केविक सीतलवाड ने इस बीच प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एक आवेदन सौंपा जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई समयसीमा को बढ़ाने की मांग की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय आदर्श मामले में धन शोधन के पहलू की जांच कर रहा है। सीतलवाड ने अदालत से कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय को इससे पहले उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वह सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के चार हफ्ते के भीतर घोटाले के संबंध में कार्रवाई करे। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी है लेकिन और समय की आवश्यकता है।’ अदालत आवेदन पर 29 अगस्त को सुनवाई करेगी। (एजेंसी)
First Published: Saturday, August 4, 2012, 00:13