Last Updated: Wednesday, July 4, 2012, 23:17

मुंबई : करोड़ों रुपये के आदर्श सोसायटी घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एजेंसी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के लगभग 18 माह बाद सत्र अदालत रजिस्ट्रार के समक्ष 10 हजार पृष्ठ का आरोप पत्र दायर किया गया।
आदर्श घोटाले ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था और चव्हाण को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पूर्व आज सीबीआई ने जनहित याचिकाआकाओं पर सुनवाई कर रहे बंबई हाईकोर्ट को बताया कि वह आज आरोप पत्र दायर करेगी। जनहित याचिकाओं में जांच पर अदालत द्वारा निगरानी रखे जाने का आग्रह किया गया है।
सीबीआई ने पिछले साल 29 जनवरी को चव्हाण और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें नौकरशाह और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी भी शामिल थे। एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय से फटकार खाने के बाद मार्च में 14 में से नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तार नौ आरोपियों में आरसी ठाकुर, आदर्श सोसायटी के सचिव, अवकाशप्राप्त ब्रिगेडियर एमए वंचू, कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद सदस्य कन्हैया लाल गिडवानी, सोसायटी के दोनों प्रमोटर नगर विकास विभाग के पूर्व उप सचिव पीवी देशमुख, आईएएस अधिकारी रामांनद तिवारी और जयराज पाठक, अवकाशप्राप्त मेजर जनरल एआर कुमार और टीके कौल तथा शहर के पूर्व कलेक्टर प्रदीप व्यास शामिल हैं।
इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद 60 दिन की निर्धारित समयसीमा में आरोप पत्र दायर करने में सीबीआई के विफल रहने पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
आदर्श सोसायटी घोटाले में सीबाआई द्वारा अपने खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद अशोक चव्हाण ने कहा कि मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं।
वहीं, बंबई हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से महाराष्ट्र सरकार के इस रुख पर दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा कि सीबीआई आदर्श घोटाले की जांच नहीं कर सकती। सीबीआई के वकील ने बंबई हाईकोर्ट को बताया कि एजेंसी आदर्श घोटाले में आज आरोप पत्र दायर करेगी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 4, 2012, 23:17